क्या आपने अपना GST Registration कर लिया है ?
भारत में एक निश्चित टर्नओवर सीमा से अधिक के व्यवसायों के लिए GST पंजीकरण अनिवार्य है, और कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करता है, दंड और कानूनी मुद्दों को रोकता है। .
CLICK FOR REGISTRATIONक्या आपने अपना जीएसटी रिटर्न फाइलिंग कर लिया है?
GST फाइलिंग नियमित आधार पर सरकार को GST रिटर्न जमा करने की प्रक्रिया है, जो भारत में GST के तहत पंजीकृत व्यवसायों द्वारा आवश्यक है।
CLICK FOR RETURNक्या आपने अपना TAN Registration कर लिया है ?
TAN पंजीकरण व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए आवश्यक है जो स्रोत पर कर घटाते या एकत्र करते हैं, और TDS/TCS रिटर्न दाखिल करने और सरकार को TDS/TCS भुगतान करने के लिए आवश्यक है।
CLICK FOR TAN Registrationक्या आपको जीएसटी से संबंधित किसी Training की आवश्यकता है?
क्या आपको जीएसटी से संबंधित किसी Training की आवश्यकता है,
तो या क्लिक करे ?
यदि आप किसी सरकारी एजेंसी या संगठन को उत्पाद या सेवाएं प्रदान करते हैं तो आपको कर कटौती योजना (टीडीएस) का पालन करना होगा। 2,500,000 रुपये से अधिक के अतिरिक्त भुगतान को आपके अनुबंध से घटाया जाना चाहिए।
कटौती के दर :-
1. CGST 1% (अंतरराज्जीय) SGST 1% (अंतरराज्जीय)
2.IGST 2% (बाहरी राज्य )
यहां तक कि अगर आप एक भुगतान में 2.5 लाख से अधिक का भुगतान करते हैं, तो आपका टीडीएस भुगतान के रूप में प्रत्येक किश्त से लिया जाएगा।
GST से सम्बंधित कानूनों में पंचायत के दायित्व :-
1. GST के लिए साइन अप करने के लिए एक पंचायत या प्राधिकरण प्राप्त करना ।
2. जब बिल का भुगतान किया जाता है, तो TDS को शेष राशि से कर की राशि घटाकर निकाल लिया जाता है ।
3. TDS राशि को अपने GST cash ledger में डालने के लिए जीएसटी चालान का उपयोग करना ।
4. जिस महीने में TDS काटा गया है, उसके खत्म होने के 10 दिनों के भीतर अपना टैक्स रिटर्न भेजना। (GSTR-07 देय तिथि एक विशेष कर अवधि में प्रत्येक अगले महीने की 10 तारीख है ।)
जैसे ही GST Return (GSTR-07) दाखिल किया जाता है, कटौती की गई राशि को आपूर्तिकर्ता के GST कैश लेज़र में ले जाया जाएगा |
TDS निकालने वाला अगर सरकार के खाते में नहीं डालता है तो उसे 18% सालाना की दर से ब्याज देना होगा।
यदि कोई पंजीकृत कटौतीकर्ता समय सीमा तक Return दाखिल नहीं करता है, तो उसे प्रति दिन 100 रुपये का विलंब शुल्क, अधिकतम 5,000 रुपये तक का भुगतान करना होगा।
यदि कोई कटौतीकर्ता :-
1. श्रोत पर कर नहीं निकालता या
2. पैसे कम निकालो या
3. यदि आप सरकार को वह पैसा नहीं देते हैं जो आपके वेतन से निकाला गया था,
Step 1 : gstpanchayat.com पर जाकर USER LOGIN बटन |
Step 2 : अपने पंचायत की विवरणी ,इ-मेल तथा फ़ोन नंबर दर्ज़ करते हुए रजिस्टर करें ।
Step 3 : GST पंचायत की helpline team आपके समाधान के लिए आपसे शीघ्र संपर्क करेगी |
SAMASYA SUTAR | Helpline Number | Hours | Call |
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Contact For Query | +91 62876427-92 | 24/7 | |
Gst Registration | +91 62876427-93 | 24/7 | |
Gst Return | +91 62876427-94 | 24/7 | |
Tan Registration | +91 62876427-95 | 24/7 | |
Helpline | +91 62876427-96 | 24/7 |